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ब्रेकिंग :उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन सेवा कल से शुरू, कुछ शर्तों का पालन करना होगा

देहरादून। राज्य के परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है। कल मंगलवार से प्रदेश सरकार ने बसों समेत सार्वजनिक परिवहन के वाहनों से 50% क्षमता के साथ संचालन की शर्त हटा दी है।

दरअसल सरकार की इसी इस शर्त की वजह से वाहन चालकों के लिए गाड़ी चलाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो रहा था और नुकसान को देखते हुए परिवहन व्यवसाइयों ने वाहन खड़े ही कर रखे थे।  सरकार ने अन्य राज्यों से बसों के संचालन को भी मंज़ूरी दे दी  है।

शासन की तरफ से आज एसओपी जारी करते हुए मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सार्वजनिक परिवहन के संचालन के नए नियमों को स्पष्ट कर दिया। शासन ने दूसरे राज्यों के साथ समन्वय बैठाकर बस सेवा शुरु करने को मंज़ूरी दे दी। हालांकि बस से सफ़र करने वाले हर यात्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। पहले चरण में में 100-100 बसों को संचालन को मंज़ूरी दी गई है। 

खास बात यह है कि बसों समेत सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 50% सवारी बैठाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। बस, टैक्सी, मैक्स, ई-रिक्शा में सीट क्षमता के बराबर सवारी बैठाने की परमिशन दे दी गई है। लेकिन कोई भी स्टैंडिंग सवारी नहीं ले जा सकेगा। 

सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुुताबिक बस के सफ़र शुरु करने से पहले और बाद में गाड़ी को सैनिटाइज़ करना होगा। बस के मेन गेट, गियर लीवर, सीट, रेलिंग, स्टेयरिंग, हैंडल को सैनिटाइज़ करना ज़रूरी होगा। बिना मास्क के कोई भी यात्री बस में सफ़र नहीं कर पाएगा।साथ ही सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।

एसओपी में यह भी साफ़ किया गया है कि थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बस में लोगों को चढ़ाया जाएगाा। यात्रा के दौरान थूकने, पान मसाला खाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा किसी भी सूरत में तय मानक के अनुरूप ही किराया लिया जाएगा।

 

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