Breaking News

काम की खबर :लॉकडाउन में पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्या हैं नए नियम

@शब्द दूत ब्यूरो

नई दिल्ली। कोविड-19 लॉकडाउन में तय है कि बहुत से लोग इस मुश्किल वक्त में आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहे होंगे। ऐसे में अगर आप इस दौरान अपने प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो यह इस वक्त संभव है। यानी कि इस मुसीबत के समय में आपके पास अपने पीएफ का पैसा निकालने का विकल्प है। केंद्र सरकार की ओर से 28 मार्च, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा की थी। इसमें कहा गया गया था कि कोविड-19 महामारी के फैलने की स्थिति में ईपीएफ स्कीम, 1952 के पैरा 68L के तहत सब-पैरा (3) जोड़ते हुए यह संशोधन किया जाता है कि इस दौरान EPF सदस्यों को नॉन-रिफंडेबल एडवांस निकालने का विकल्प होगा।

अधिसूचना के मुताबिक, ईपीएफ सदस्य का कोविड-19 एडवांस का अमाउंट उनके तीन महीनों के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता (DA) या फिर उनके अकाउंट की कुल राशि के 75 फीसदी हिस्से से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि या तो आप अपने PF अकाउंट की कुल राशि का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकेंगे या फिर तीन महीनों के बेसिक वेतन+DA, जो भी कम होगी, जितनी राशि निकाल पाएंगे।

आप EPFO पोर्टल पर जाकर PF विदड्रॉअल के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई एडवांस पेंडिंग है, फिर भी आप कोविड-19 PF के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप कोविड-19 PF एडवांस के लिए बस एक बार क्लेम कर सकते हैं तथा कोविड-19 PF एडवांस को क्लेम करने के लिए आपका यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट होना चाहिए।

Website Design By Mytesta +91 8809666000

Check Also

काशीपुर में इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के चुनाव प्रचार में डोर टू डोर जन संपर्क में तेजी आई

🔊 Listen to this @शब्द दूत ब्यूरो (16 अप्रैल 2024) काशीपुर। इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस …

googlesyndication.com/ I).push({ google_ad_client: "pub-